अयोध्या। घर में घुसकर मारपीट के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। दोषी करार देने के बाद चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम रवि कुमार गुप्ता ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर बृहस्पतिवार को सुनाया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की है।
दोषी करार अभियुक्त कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के असरेवा गांव के रहने वाले हैं। अमीर अहमद पर पुलिस को बुलाने की आशंका के आधार पर उसके घर में घुसकर मारपीट की गई। अमीर अहमद की तहरीर पर कोतवाली बीकापुर में जाहिद अली, राज मोहम्मद, आरिफ अली, रियाज अहमद व मोहम्मद इस्माइल के विरुद्ध गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान एक आरोपी जाहिद अली की मौत हो गई। न्यायाधीश ने गाली-गलौज व जानलेवा हमला के मामले में चारों आरोपियों को बरी करते हुए घर में घुसकर मारपीट के मामले में दोषी करार दिया है।