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UP News: धोखाधड़ी के मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को जेल, कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत

Thu, 26 Mar 2026 06:58 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सुल्तानपुर

सार

धोखाधड़ी के मामले में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया है। प्रभारी जिला जज की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब 30 मार्च को नियमित जमानत पर सुनवाई होगी। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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यूपी के सुल्तानपुर में धोखाधड़ी के मामले में अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी को बृहस्पतिवार को जेल भेज दिया गया। प्रभारी जिला जज राकेश पांडेय की अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

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उच्च न्यायालय के निर्देश पर चंद्रमा देवी ने एसीजेएम चतुर्थ भव्या श्रीवास्तव की अदालत में आत्म समर्पण किया था। यहां उनकी जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी। इसके बाद मामला प्रभारी जिला जज की अदालत में पहुंचा। वहां बचाव पक्ष ने जमानत की मांग की। जबकि, परिवादी पक्ष और डीजीसी क्रिमिनल ने इसका विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत खारिज कर दी। अब नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई है। यह मामला उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी के दायर परिवाद से जुड़ा है। 
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आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए चंद्रमा देवी ने कथित रूप से धोखाधड़ी करके परिवादी का मकान लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी और संगम लाल सोनी के नाम दर्ज करा दिया। मामले में कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को सभी आरोपियों को सुनवाई के लिए तलब किया था।

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