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ट्रेन रोकने पर पूर्व सांसद अनु टंडन को दो साल की सजा, तीन अन्य कांग्रेसियों को भी सजा व जुर्माना 

Fri, 19 Mar 2021 02:09 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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धरना-प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोककर अराजकता फैलाने में दोषी करार देते हुए उन्नाव की पूर्व कांग्रेस सांसद अनु टंडन, पार्टी के नेता सूर्य नारायण यादव, अंकित परिहार व अमित शुक्ला को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया है।
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मामले की रिपोर्ट 12 जून, 2016 को उन्नाव आरपीएफ  में दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि कांग्रेस का झंडा-बैनर लेकर प्रदर्शनकारी उन्नाव रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान स्टेशन पर पहुंच रही ट्रेन के सामने प्रदर्शनकारी खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके चलते चालक को ट्रेन प्लेटफॉर्म से पहले ही रोकनी पड़ी। इसके बाद प्रदर्शनकारी ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे। मामले के सजा सुनाने के बाद सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया।
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