फास्ट फूड मैगी में खतरनाक केमिकल की मिलावट के मामले में शासन ने इसे बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है।
शुक्रवार को खाद्य आयुक्त ने अपर खाद्य आयुक्त को बाराबंकी सीजेएम कोर्ट में इस मामले में आपराधिक परिवाद दायर करने का आदेश दिया था।
शनिवार को करीब एक बजे बाराबंकी के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंबादत्त पांडेय के अनुसार शनिवार को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर दिया गया।
फूड कमिश्नर के आदेश में कहा गया था कि मैगी में लेड और एमएसजी की मिलावट के मामले में नेस्ले इंडिया, इसके लाइसेंसी के साथ ही ईजी-डे मॉल व उसके संचालक के खिलाफ सीजेएम न्यायालय बाराबंकी में परिवाद दाखिल किया जाए।
इसके बाद खाद्य आयुक्त राम अरज मौर्या ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंबादत्त पांडेय को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।