लखनऊ। शौच के लिए गई युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी गगन को दोषी ठहराकर एडीजे कोर्ट ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। गगन को 10 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। कोर्ट ने जुर्माना में से आठ हजार रुपये वादी को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता के भाई और वादी ने मलिहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक 20 अक्तूबर 2017 की सुबह उसकी बहन शौच के लिए बाग में गई थी। वहां पर उन्हीं के गांव के रहने वाले आरोपी गगन ने पीड़िता को जबरन पकड़ लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर अन्य गांव वाले आ गए और आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था।