विशेष एसीजेएम सुदेश कुमार ने 25 सितंबर 2016 को आयोजित आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे सत्र के पेपर लीक मामले में अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी। साथ ही उन्होंने इस मामले की अग्रिम विवेचना का आदेश दिया है। परीक्षा का आयोजन उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया था।
वादी अमिताभ ठाकुर ने विवेचक की फाइनल रिपोर्ट को चुनौती थी। कोर्ट में कहा था कि आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा के 1.30 बजे के सत्र का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था और एक व्यक्ति को 12.51 बजे ही व्हाट्सएप पर पेपर व उत्तर मिल गया था। इसमें जांच एजेंसी की विवेचना बेहद सतही है।
तीन व्यक्तियों लक्ष्मीकांत सिंह, भारत यादव और बृजेश यादव ने परीक्षा के पहले ही अपने मोबाइल में प्रश्नपत्र का आना स्वीकार किया। इसके बावजूद जांच एजेंसी ने इन साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए इस मामले में अंतिम रिपोर्ट भेज दी, जो बुनियादी स्तर पर गलत है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कहा, प्रथमदृष्टया विवेचना में कमियां दिख रही हैं। विवेचक ने सरसरी तौर पर जांच करते हुए अंतिम रिपोर्ट भेजी है। कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट खारिज करते हुए अग्रिम विवेचना करने के आदेश दिए हैं।