रायबरेली। शहर के खोयामंडी स्थित गर्ग मेडिकल स्टोर से भरे गए बच्चों के सिरप के नमूने की लैब रिपोर्ट जांच में फेल आई है। जांच में सिरप में पैरासीटामॉल की मात्रा 235 एमजी की जगह 190 एमजी मिली। एसिक्लोपैरा की मात्रा भी 45 एमजी की जगह 35 एमजी ही मिली। पंजाब प्रांत में निर्मित दवा का नमूना फेल आने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने संबंधित सिरप की बिक्री पर रोक लगाते हुए मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी किया है।
ड्रग इंस्पेक्टर शीवेंद्र प्रताप सिंह ने जुलाई 2024 में खोयामंडी स्थित गर्ग मेडिकल स्टोर से बच्चों के बुखार और दर्द के काम आने वाली पैरासीटामॉल व एसिक्लोपैरा से युक्त दवा का नमूना लिया था। यह सिरप कोस्टर लैब अंबाला पंजाब में निर्मित हुई थी। नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सिरप का नमूना फेल मिला है। संबंधित दवा जांच में कम मात्रा में मिली।
प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूना फेल आने के बाद बृहस्पतिवार को गर्ग मेडिकल स्टोर के संचालक को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। संचालक को सिरप से संबंधित सभी बिल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित सिरप की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि जल्दी ही इस मामले में एसीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।