लखनऊ। रंजिश में वृद्धा की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने के आरोपी पिता-पुत्र को दोषी ठहराकर एडीजे रोहित सिंह ने उम्रकैद और 56 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा कि मृतका गुलाबा अपने परिवार की जिम्मेदार महिला थी। लिहाजा, दोषियों पर लगाए गए अर्थदंड की 50 फीसदी रकम मृतका के परिजनों को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।
सरकारी वकील ने बताया कि वादी और गुलाबा के बेटे राम प्रकाश ने 28 फरवरी 2020 को थाना गोसाईंगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक 27 फरवरी की रात नौ बजे आरोपी सुधारी और उसका बेटा श्यामू रंजिश में गुलाबा से गाली-गलौज करने लगे। आवाज सुनकर वादी व उसका बहनोई रामनाथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि दोनों गुलाबा को लाठी-डंडे से पीट रहे हैं। आरोपियों ने वादी व उसके बहनोई को देखकर कहा कि कोई आगे आया तो उसे भी देख लिया जाएगा। आरोपियों ने गुलाबा की हत्या करने के बाद शव को पड़ोस में राजन की बगिया में डाल दिया। आरोपियों ने इसके पहले वादी के बाबा राम भरोसे की हत्या की थी।