25 लाख रुपए बीघा अब पुरानी बात हो गई है। किसानों को अब 1 से लेकर 1.50 करोड़ रुपए बीघा तक का भुगतान संभव है।
मोहान रोड के गांव प्यारेपुर और कलियाखेड़ा के लिए अर्जन की धारा-6 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह सूचना शनिवार को सार्वजनिक कर दी जाएगी।
इसके बाद में प्रतिकर (मुआवजे) के लिए किसानों से समझौते की प्रक्रिया प्राधिकरण शुरू करेगा। यहां 270 हेक्टेयर का अर्जन एलडीए करेगा।
अगर अर्जन का शासनादेश होने से पहले संसद ने भूमि अर्जन का नया कानून पास कर दिया तो यहां के किसान बाजार भाव के दुगना मुआवजा पाने वाले राजधानी के पहले लाभार्थी होंगे।
यहां प्राधिकरण करीब 40 हजार मकान बनाने के लिए भविष्य में योजना लाएगा। करीब दो साल पहले मोहान रोड पर 750 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना एलडीए ने कर दी थी।
धारा 4 के तहत घोषणा होती है कि, इस गांव की भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। इसके बाद में धारा-6 की प्रक्रिया लगभग एक महीने पहले शुरू की गई थी।
जिसको बीते रोज उपाध्यक्ष के आदेश अधिसूचित कर दिया गया है। पहले चरण में करीब 270 हेक्टेयर (668 एकड़) एकड़ भूमि एलडीए को मिल जानी है। गांव प्यारेपुर और कलियाखेड़ा से यह भूमि ली जाएगी।