लखनऊ। किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए। बताया कि upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कर कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है। इसके लिए किसान के पास खतौनी, आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। किसान फार्मर रजिस्ट्री यूपी मोबाइल एप के जरिये खुद भी पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा जन सुविधा केंद्र पर भी फार्मर रजिस्ट्री कराई जा सकती है। इससे संबंधित किसी भी जानकारी व मदद के लिए किसान पंचायत सहायक, लेखपाल, प्राविधिक सहायक कृषि से भी संपर्क कर सकते हैं।