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उत्तर प्रदेश में महामारी अधिनियम 31 मार्च 2021 तक रहेगा लागू, नई अधिसूचना जारी

Sat, 28 Nov 2020 10:46 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद - फोटो : amar ujala
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प्रदेश में महामारी अधिनियम अब 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगा। पहले लागू अधिनियम की मियाद 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बढ़ते हुए संक्रमण और मरीजों देखते हुए प्रदेश में केंद्रीय महामारी अधिनियम 1897 और उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम के प्रावधानों को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने शनिवार को बताया कि 25,343 नए एक्टिव केस सामने आए हैं। इनमें से 12,293 होम आइसोलेशन में हैं। अब तक कुल 5,06,938 मरीज संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में मरीजों के ठीक होने की दर 94 प्रतिशत से ऊपर है।
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उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 1,74,904 नमूनों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में1,89,84,692 नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में डेढ़ लाख नमूने जांचने का औसत बना हुआ था। अब कुछ दिनों से 1,70,000 से अधिक नमूने जांचे जा रहे हैं। आरटीपीसीआर जांच का औसत 40 प्रतिशत से ऊपर है। शुक्रवार को 71938 नमूने आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे गए, यह कुल भेजे गए नमूनों का लगभग 42 प्रतिशत है। अब तक 3,09,401 मरीजों ने ओम आइसोलेशन का विकल्प चुना है। इनमें से 2,97,108 लोगों ने आइसोलेशन का समय पूरा कर लिया है।

संक्रमण वाले इलाकों की मैपिंग के निर्देश
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने इलाके में सामने आ रहे संक्रमण के मामलों की मैपिंग करें। वे निर्धारित करें कि संक्रमण को रोकने के लिए किन क्षेत्रों व मोहल्लों में फोकस सर्विलांस कराया जा सकता है। इन इलाकों में लक्षणात्मक लोगों की पहचान करके इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने वैवाहिक समारोह में जाने वाले लोगों से मास्क लगाकर लगाने की अपील की है। साथ ही बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं से ऐसे आयोजनों से दूर रहने की अपील की गई है।
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