ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि दुर्घटना में जान गंवाने वालों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इसका तत्काल भुगतान किया जाए। सावन माह में कांवड़ यात्रा को देखते हुए बिजली सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जर्जर तार, पोल को बदलें और लटकते तारों एवं झुके हुए पोल को तत्काल ठीक किया जाए।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सावन माह में कांवड़ यात्रा को देखते हुए बिजली सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। जर्जर तार, पोल को बदलें और लटकते तारों एवं झुके हुए पोल को तत्काल ठीक किया जाए। स्टे वायर की जांच कर देख लें कि कहीं उसमें करंट तो नहीं उतर रहा है। इसी तरह तार से सटे हुए पेड़ पौधों की छटाई कराई जाए। वह सोमवार को शक्ति भवन में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
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ऊर्जा मंत्री ने कहा जिन जिलों में कांवड़ यात्रा निकल रही है या प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां के पुजारी और जिला प्रशासन से विद्युत अधिकारी संपर्क में रहें। ग्राम प्रधानों, पार्षदों तथा जनप्रतिनिधियों को कांवड़ यात्रा में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक करें। जिन सड़कों से कांवड़ यात्रा निकल रही है, उस पर पेट्रोलिंग करके लाइनों एवं खंभों के निर्धारित मानक को सुनिश्चित करें। यदि सड़क पर कहीं कोई अवरोध हो तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें।
उन्होंने मेरठ में कांवड़ यात्रा में विद्युत से हुई दुर्घटना पर विस्तृत पूछताछ की। इस पर पश्चिमांचल की निदेशक ने बताया कि भावनपुर के राली चौहान में हाईटेंशन लाइन से ज्यादा ऊंची 22 फुट ऊंचा डीजे का ट्रैक्टर टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। प्रशासन ने 12 फुट की अनुमति दी थी। पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। बरसात में ट्रांसफार्मर और उसकी सुरक्षा में लगी जाली, पोल बाक्स, सपोर्ट केबिल में करंट न उतर रहा हो, इसकी जांच करें और तत्काल ठीक भी किया जाए। बैठक में पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार आदि मौजूद रहे।
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दुर्घटना के केस में तत्काल दें मुआवजा
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि दुर्घटना में जान गंवाने वालों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इसका तत्काल भुगतान किया जाए। अभी कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। इसलिए विभागीय कर्मचारी कांवड़ यात्रा से संबंधित गांवों में लाउडस्पीकर, पोस्टर, पंपलेट के जरिए प्रचार करें कि खंभों एवं लाइनों की ऊंचाई 19 फिट होती है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई का कोई वाहन, डीजे, कांवड़ या अन्य सामग्री लेकर न चलें।