लखनऊ। सात साल पुराने मामले की सुनवाई में नगर निगम की ओर से हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को बताया गया कि आलमबाग दामोदर नगर विद्युत शवदाह गृह बनकर तैयार है। बहुत जल्द इसे चालू किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने विद्युत शवदाह गृह बनाने के अनुरोध वाली जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर दो माह में कुछ नहीं होता है तो याचिकाकर्ता कोर्ट को इससे अवगत करा सकता है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश कीर्ति प्रकाश सिंह की वर्ष 2019 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया। इसमें स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए आलमबाग के दामोदर नगर में विद्युत शवदाह गृह संचालित करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने कहा कि मामले में अब कुछ किया जाना बाकी नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।