लखनऊ। कोरोना लॉकडाउन में एलडीए अपने आवंटियों को 30 जून तक बकाया किस्तों को जमा करने में छूट देने की तैयारी में है। एलडीए बोर्ड से सैद्धांतिक सहमति लेकर जल्दी ही एलडीए आदेश जारी करेगा। आवास विकास परिषद से छूट का आदेश होने के बाद अब एलडीए ने भी आवास विभाग के आदेश का इंतजार नहीं करने का फैसला लिया है। इसके लिए मंगलवार को एक प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इसमें 1 मार्च से 30 मई के बीच जमा होने वाली किस्तों को 30 जून तक जमा किया जा सकेगा। इन किस्तों पर एलडीए केवल सामान्य ब्याज ही लेगा। देरी के लिए जुर्माना या चक्रवृद्धि ब्याज को बकाया में नहीं लगाया जाएगा। नए आवंटन पत्र भी नहीं हो रहे जारी आवंटियों की दिक्कत को देखते हुए एलडीए नए आवंटन पत्र भी जारी नहीं कर रहा है। वीसी शिवाकांत द्विवेदी के आदेश पर इन्हें रोक दिया गया है। इससे आवंटियों की किस्त जमा करने के लिए बाध्यता नहीं रहेगी। पहले आओ पहले पाओ में ये आवंटन किए गए हैं। वहीं जिन संपत्तियों के लिए आवेदन मांगे गए, उनकी तारीख भी आगे बढ़ते हुए लॉटरी अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है, जिससे आवंटन पत्र जारी नहीं हों। बना लिया प्रस्ताव एलडीए ने 1 मार्च से 30 मई तक बकाया किस्तों के आवंटियों को राहत देने के लिए प्रस्ताव बना लिया है। 30 जून तक साधारण ब्याज देकर किस्त जमा की जा सकेंगी। बोर्ड से अनुमति लेकर इसका आदेश जल्दी ही जारी हो जाएगा। - राजीव कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक, एलडीए