गृह विभाग ने मुकदमों की विवेचना, उनके समयबद्ध निस्तारण और पर्यवेक्षण को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पोस्टमार्टम के दौरान डीएनए और फिंगरप्रिंट का सैंपल अनिवार्य रूप से लिया जाए। मृतक की चोटों को उजागर करने वाले रंगीन फोटोग्राफ भी लिए जाएं और उसे केस डायरी का हिस्सा बनाया जाए ताकि आरोपियों की दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हाथ से लिखने के बजाय टाइप करके देने के भी निर्देश दिए हैं।