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Lucknow News: बगैर प्रमाणपत्र बना रहे थे भारी वाहनों के डीएल, हंगामा

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लखनऊ। ट्रांसपोर्टनगर आरटीओ में बुधवार को भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने के दौरान कुछ आवेदकों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगाया कि बगैर फॉर्म 5ए लिए कुछ लोगों के डीएल रिन्यूवल किए जा रहे हैं। उप परिवहन आयुक्त ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं।
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भारी वाहन चलाने के लिए हैवी लाइसेंस बनाया जाता है। इसके आवेदकों के लिए फॉर्म 5ए महीना भर पहले अनिवार्य किया गया है। आरटीओ में इस लाइसेंस के लिए रोजाना करीब 20 आवेदन आते हैं।

फॉर्म 5ए के तहत मोटर ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र जमा करना पड़ता है। चालक को ईंधन बचत का एक दिन प्रशिक्षण भी लेना होगा। आवेदनकर्ता को प्रशिक्षण से संबंधित पर्याप्त साक्ष्य रखने होंगे। जरूरत पड़ने पर निरीक्षण अधिकारी इसकी मांग कर सकते हैं।
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साथ ही हर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल फार्म-5ए के लिए बुकलेट बनाकर आरटीओ में देंगे। एआरटीओ प्रशासन या मोटर वाहन निरीक्षक समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इसकी शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।



वसूली का भी आरोप

आवेदकों का कहना है कि फॉर्म 5ए अनिवार्य कर उन पर व्यय का भार बढ़ा दिया गया है। ट्रेनिंग स्कूल में तय फीस के अतिरिक्त वसूली का भी आरोप लगाया। उप परिवहन आयुक्त राधेश्याम ने जांच के आदेश दिए हैं। आरटीओ अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाएंगे, जो हफ्तेभर में जमा करनी होगी।
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