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Lucknow News: भाषा विवि के पूर्व कुलपति की बर्खास्तगी रद्द

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पूर्व कुलपति प्रो. महरुख मिर्जा
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लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. महरुख मिर्जा की बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें सेवा में बहाल करने और नियमानुसार वेतन दिए जाने का भी निर्देश दिया। हालांकि, उन्हें 10 मार्च 2024 से फैसले की तिथि तक की अवधि के लिए आधा वेतन ही मिलेगा।
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न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह फैसला प्रो. मिर्जा की याचिका को मंजूर करके दिया। इसमें 10 मार्च 2024 के उनकी बर्खास्तगी के आदेश, 25 नवंबर 2023 की अनुशासनात्मक समिति की जांच रिपोर्ट, कार्यकारिणी परिषद के निर्णय समेत 30 सितंबर 2021 की पूरक जांच रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने इन्हें निरस्त कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि फर्जी एनओसी और फर्जी हस्ताक्षरों के आरोपों को पुष्ट करने के लिए कोई वैज्ञानिक या ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। कथित हस्ताक्षरों का विशेषज्ञ से परीक्षण भी नहीं कराया गया और संबंधित प्राचार्य का पक्ष भी दर्ज नहीं किया गया। ऐसे में सिर्फ अन्य व्यक्तियों के कथनों के आधार पर आरोप दोषसिद्ध नहीं माने जा सकते हैं।
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कोर्ट ने कहा कि जांच समिति ने कई निष्कर्ष ठोस साक्ष्य के बजाय अनुमान और अटकलों के आधार पर निकाले थे। लिहाजा इन निष्कर्षों के आधार पर की गई बर्खास्तगी कानून की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली।
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