लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) लखनऊ को निर्देश दिया कि वह चुटकी भंडार गर्ल्स इंटर कालेज के शिक्षकों समेत स्टाफ के सेवा संबंधी दस्तावेजों को तुरंत कब्जे में लें। कोर्ट ने सरकारी वकील को 30 जुलाई को इस आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश विजय कुमार पांडेय की जनहित याचिका पर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि काॅलेज के शिक्षकों व स्टाफ के सेवा संबंधी दस्तावेज समेत अन्य महत्वपूर्ण कागजात काॅलेज भवन के अंदर रखे गए हैं। इससे रिकाॅर्ड के अभाव में शिक्षकों व स्टाफ को उनके सेवा मामलों में परेशानी हो रही है। इस पर कोर्ट ने डीआईओएस को तुरंत यह रिकाॅर्ड अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।