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Lucknow News : अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित, एक ही लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने का मामला

Wed, 03 Aug 2022 08:28 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

इंस्पेक्टर महानगर थाने को निर्देश दिया गया था कि वह अब्बास को गिरफ्तार करके 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करें। इसके बाद अब्बास ने निचली कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बजाय एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है।
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अब्बास अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
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धोखाधड़ी करके एक ही लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र व सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरिवंश नारायण ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। 

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इससे पहले सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि एमपी-एमएलए कोर्ट की निचली अदालत से लगातार फरमान जारी होने के बाद भी हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने गत 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

 

इसमें इंस्पेक्टर महानगर थाने को निर्देश दिया गया था कि वह अब्बास को गिरफ्तार करके 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करें। इसके बाद अब्बास ने निचली कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के बजाय एमपी-एमएलए की विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी विधायक पर गंभीर आरोप है और वह लगातार फरार चल रहा है।

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