100 होटलों को नोटिस, सात का बिजली काटी
ग्राहकों के साथ खेल रहे ऐसे सौ होटल के संचालकों को इस वर्ष दमकल ने नोटिस जारी किया है, जबकि गोमतीनगर के सात होटलों के बिजली कनेक्शन भी काटे जा चुके हैं। 60 और होटलों के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रशासन को पत्र लिखा जा चुका है।
ये होती है कार्रवाई
अगर किसी होटल में अग्निशमन विभाग के अनुरूप तय मानक पूरे नहीं होते तो संचालकों को नोटिस जारी होता है। 15 दिन का समय मानकों और व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। अगर इस पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुईं तो दमकल विभाग दोबारा नोटिस जारी करता है। इसका भी जवाब नहीं देने पर लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रशासन से संस्तुति की जाती है।
ये हैं मानक
- जरूरत के हिसाब से अग्निशमन उपकरण हों।
- साफ-सुथरा आपातकालीन निकास द्वार हो।
- नौ मीटर से ऊंचे होटलों के लिए विशेष एनओसी जारी होता है।
- निकास के संकेतक बोर्ड लगे हों।
- बड़े होटलों में अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम हो।
- होटल के बाहर छह मीटर चौड़ी सड़क हो।
- हर छह माह में बिजली विभाग से ऑडिट कराना जरूरी।