नाबालिग बेटियों से दुराचार करने वाले मो. आसिफ खान को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एएन पांडेय ने इसके साथ ही 25 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अपराध अत्यंत गंभीर व घृणित मानसिकता प्रदर्शित करता है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान सरकारी वकील राजेश वर्मा तथा अभय त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि वादिनी ने 19 जुलाई 2013 को इंदिरानगर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें बताया गया था कि उसने मो. आसिफ से दूसरी शादी की थी। पहले पति से वादिनी को दो बेटियां थीं, शादी के बाद आसिफ उसकी दोनों नाबालिग बेटियों से दुराचार करने लगा। विरोध करने पर पीटने के साथ जान से मारने की धमकी देता था।