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आठ साल पुराने मामले में आया फैसला, किशोरी के हत्यारों शोदहे को आजीवन कारावास, जुर्माना भी ठोंका

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कोर्ट ने किशोरी के हत्यारे को सुनाई उम्रकैद की सजा। (फोटो ः प्रतीकात्मक) - फोटो : ??? ?????
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एकतरफा प्यार में चाकू से नाबालिग की हत्या करने वाले श्याम सुंदर कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी ठहराया है। एडीजे फूलचंद कुशवाहा ने दोषी को आजीवन कारावास और 13 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कोर्ट में सरकारी वकील धीरज सिंह ने बताया कि मामले की रिपोर्ट किशोरी की मां ने 26 मार्च 2014 को थाना अलीगंज में दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी पर आरोपी श्याम सुंदर कश्यप बुरी नजर रखता था। 26 मार्च को शाम करीब सात बजे बेटी घर में खाना बना रही थी।
इस बीच चाकू लेकर घर में घुसे श्याम सुंदर ने बेटी पर चाकू से कई वार किए। चीखपुकार पर लोगों के आने पर श्याम धमकाते हुए भाग निकला था। जख्मी बेटी को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
दुराचार के दोषी को आठ साल कैद
नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने वाले विजय कुमार कश्यप को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे विनय सिंह ने आठ वर्ष कारावास और 19 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सरकारी वकील दुर्गेश नंदिनी श्रीवास्तव और सीमा सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 13 अप्रैल 2011 को गुडंबा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 12 अप्रैल को करीब 11 बजे उसकी 15 वर्षीय बेटी को विजय कुमार कश्यप बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। विवेचना के दौरान पुलिस ने लड़की को बरामद कया था। पीड़िता ने बयान दिया था कि विजय ने दुष्कर्म भी किया था।
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स्मैक के साथ गिरफ्तार दो दोषियों को कैद
लखनऊ। स्मैक के साथ गिरफ्तार किए गए जुआरियों मो. अकीम और मो. यामीन को विशेष न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में सरकारी वकील जेपी सिंह ने बताया कि 20 नवंबर 2017 को कैसरबाग इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह क्षेत्र की शांति व्यवस्था में घूम रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कन्हैया लाल प्रागदास के हाता में मोनू के मकान में जुआ खेला जा रहा था। पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर आठ जुआरियों को गिरफ्तार किया। अदालत को बताया गया कि पुलिस ने मो. अकीम व मो. यामीन के पास से तलाशी के दौरान 100-100 ग्राम स्मैक बरामद किया था।
बुजुर्ग के हत्यारे को आजीवन कारावास
जमीन की रंजिश के चलते घर के बाहर कपड़े धुल रहे बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने वाले अनुराग लोध को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। एडीजे नरेंद्र कुमार ने दोषी को आजीवन कारावास और 22500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि वादी को देने का भी फरमान सुनाया। सरकारी वकील कृष्ण कुमार साहू और आनंद स्वरूप ने बताया कि वादी पवन कुमार उर्फ छोटू ने 25 जनवरी 2014 को काकोरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वादी का गांव के गजराज से जमीन विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में लंबित है। 25 जनवरी को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे वादी के पिता घर के बाहर हैंडपंप पर कपड़े धुल रहे थे। इस बीच आए गजराज के बेटे सुधीर व अनुराग ने गोली मारकर वादी के पिता की हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी सुधीर गैरहाजिर हो गया था। लिहाजा कोर्ट ने उसकी पत्रावली को अलग कर अनुराग के खिलाफ सुनवाई कर सजा सुनाई है।
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