लखनऊ। अदालती आदेश के बावजूद जांच रिपोर्ट अदालत में पेश न करने पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने इंस्पेक्टर कृष्णानगर को नोटिस जारी कर कहा है कि उनका यह कृत्य न्यायालय अवमानना की श्रेणी में आता है। मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
पत्रावली के अनुसार, अधिवक्ता संजय बाजपेई ने धोखाधड़ी व कूटरचना का आरोप लगाकर विपक्षी विनय कुमार सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी अदालत में दाखिल की थी। इस अर्जी पर अदालत ने थाने से रिपोर्ट करने के उपरांत वादी एवं उसके गवाहों के बयान दर्ज किए। गत 22 नवंबर को इंस्पेक्टर कृष्णानगर को निर्देश दिया था कि विवेचना कर रिपोर्ट अदालत में पेश करें लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर कहा है कि वह अपना स्पष्टीकरण आख्या सहित प्रस्तुत करें। (संवाद)