अयोध्या स्थित ढांचा ध्वंस मामले में विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने बचाव पक्ष को साक्ष्य दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं, जिन आरोपियों को दस्तावेजी साक्ष्य देने हैं, उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है।
इससे पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोई भी आरोपी हाजिर नहीं हुआ। सभी की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
कोर्ट में पवन कुमार पांडेय व 16 अन्य आरोपियों ने अर्जी देकर बताया कि उन्हें बचाव के दस्तावेज दाखिल करने और उसकी सत्यापित प्रतिलिपि हासिल करने में समय लगेगा। लिहाजा इसके लिए 15 दिन का समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सात दिन का समय दे दिया।
वहीं, अन्य आरोपियों को शुक्रवार को साक्ष्य दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी ओमप्रकाश पांडेय के जमानतदारों के खिलाफ नोटिस भेजने का आदेश दिया है।