हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दरोगा भर्ती (महिला) परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को असफल घोषित किए जाने पर राज्य सरकार से पूछा है कि किस आधार पर उनका चयन नहीं किया गया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह आदेश स्तुति सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।
याचिका में कहा गया कि याची व अन्य को 28 फरवरी 2019 को घोषित दरोगा भर्ती परिणाम में असफल घोषित कर दिया गया। याचियों की दलील थी कि वे परीक्षा के हर चरण में सफल रहीं, फिर भी उन्हें बगैर किसी वाजिब कारण के असफल ठहरा दिया गया।
विभाग में रिक्तियां हैं, फिर भी उनका चयन नहीं किया गया। याचियों ने इस बाबत सक्षम प्राधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है।