यूपी में छेड़खानी के मामले में पहली बार कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। ये मामला यूपी में कानपुर शहर का है। एतराज जताने के बावजूद लड़की का पीछा करने में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) सुशील कुमार की कोर्ट ने आरोपी बस चालक को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये की सजा सुनाई है।
अभियोजन का दावा है कि छेड़खानी की धारा में संशोधन के बाद इस धारा में शहर में सुनाई गई यह पहली सजा है। बस चालक पर धमकी देकर वसूली करने की धारा भी लगाई गई थी। इसमें उसे बरी कर दिया गया।
चकेरी के एक व्यक्ति ने रेलवे कालोनी निवासी इकलाख खान उर्फ गुड्डू मूल निवासी ग्राम शिवपुरी थाना खखरेरू पर चकेरी थाने में 22 अगस्त 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था 2007 में उनकी बेटी बड़ा चौराहे पर कोचिंग पढ़ने सिटी बस से जाती थी।