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पशुपालन घोटाला: गिरफ्तार पूर्व डीआईजी को पत्नी की तेरहवीं में शामिल होने के लिए कोर्ट ने दी अनुमति

Thu, 13 May 2021 04:39 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

पूर्व डीआईजी अरविंद सेन ने पत्नी की मृत्यु व परिवार की देखभाल के लिए दो महीने की जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी जिस पर जस्टिस आलोक माथुर ने उन्हें तेरहवीं संस्कार में सम्मिलित होने के लिए 20 मई सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस अभिरक्षा में घर जाने की इजाज़त दे दी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पशुपालन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व DIG अरविंद सेन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें पत्नी की तेरहवीं में शामिल होने के लिए पुलिस अभिरक्षा में घर जाने की इजाजत दे दी है।

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पूर्व डीआईजी अरविंद सेन ने पत्नी की मृत्यु व परिवार की देखभाल के लिए दो महीने की जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी जिस पर जस्टिस आलोक माथुर ने उन्हें तेरहवीं संस्कार में सम्मिलित होने के लिए 20 मई सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस अभिरक्षा में घर जाने की इजाज़त दे दी।
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मामले में राज्य सरकार की तरफ से एएजी विनोदी शाही ने कोर्ट में पक्ष रखा।

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