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लखनऊ में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध

Fri, 10 Apr 2020 11:10 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
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लखनऊ पुलिस - फोटो : अमर उजाला
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कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लखनऊ में आज से सुबह साढ़े 9 बजे से शाम 6 बजे तक किसी भी तरह के वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति चार पहिया या दो पहिया वाहन से घूमता पाया गया तो वाहन सीज कर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया जाएगा। 
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ड्यूटी पर तैनात आवश्यक सेवाओं और आवश्यक आपूर्ति से जुड़े कुछ लोगों को ही वाहन से आने-जाने की छूट रहेगी। पुलिस आयुक्त सुजीत पांडेय व डीएम अभिषेक प्रकाश ने बृहस्पतिवार को यह आदेश जारी किया। 

इसमें कहा गया है कि दूध, सब्जी, दवा या राशन खरीदने के लिए लोग आसपास की दुकानों तक पैदल ही जाएं। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
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पास वाले सुबह 9:30 बजे पहुंचें ऑफिस

वैध ड्यूटी पास या मान्य पहचानपत्र वाले सभी सरकारी कर्मचारी, बैंककर्मी सुबह साढ़े नौ बजे तक ऑफिस पहुंचेंगे और शाम 6 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद ही ऑफिस से निकलकर सीधे घर जाएंगे।

कोई भी सरकारी पासधारी अधिकारी या कर्मचारी ड्यूटी के अलावा इधर-उधर घूमता पाया गया तो उसका पास जब्त कर निरस्त करने के साथ ही केस दर्ज किया जाएगा।
सिर्फ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ व उनके कर्मचारियों की टीम, प्रशासन, बिजली विभाग और पुलिस के वाहन ही चल सकेंगे।

जिन परचून, राशन और मेडिकल स्टोर के संचालकों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, वे भी सुबह साढ़े नौ बजे तक हर हाल में दुकान पहुंच जाएं। शाम छह बजे दुकान बंद करके सीधे घर जाएं। आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति के लिए जिन डिलीवरी बॉयज को अनुमति दी गई है, वही आ-जा सकेंगे।

ड्यूटी पास ऐसे रखें कि दूर से नजर आएं 
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित विभाग के लोग आते-जाते वक्त ड्यूटी पास गले में या शर्ट की जेब में ऐसे रखें जो पुलिसकर्मियों को दूर से ही नजर आएं। अगर कोई भी व्यक्ति ड्यूटी पास लेकर इधर-उधर घूमते पाया गया तो पास जब्त कर निरस्त किया जाएगा। लॉकडाउन उल्लंघन का केस भी दर्ज किया जा सकता है।
 
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