लखनऊ। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पॉक्सो अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराया है। उसे दस साल कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादिनी और पीड़िता की मां ने निगोहां थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, उनकी 17 वर्षीय बेटी 24 अगस्त 2020 को सलमान के टेंपो से स्कूल अपना अंकपत्र और स्थानांतरण प्रमाणपत्र लेने गई थी। टेंपो को 12 वर्षीय लड़का चला रहा था और सलमान पीछे बैठा था। सलमान उसे स्कूल न ले जाकर जबरन जंगल स्थित सामुदायिक केंद्र ले गया। वहां एक कमरे में उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। अगले दिन मोहनलालगंज ले जाते समय रास्ते में जाम का फायदा उठाकर नाबालिग भाग निकली और घरवालों को घटना की जानकारी दी।