घटिया पनीर बेचने और पैकेजिंग एक्ट का उल्लंघन कर बेचे जा रहे मिस ब्रांड सरसों तेल के विक्रेताओं पर 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम पूर्वी व न्यायिक निर्णायक अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कोर्ट ने जुर्माने की रकम सरकारी खजाने में एक महीने में जमा करने का निर्देश दिया है। तय समय में इसे नहीं जमा करने पर इसकी वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी।
एफएसडीए की टीम ने 18 अक्तूबर 2014 को मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चौक स्थित बानवाली गली स्थित मनोज पनीर वाले की दुकान से नमूना लेकर लैब जांच के लिए भेजा था।
जांच रिपोर्ट में पनीर के नमूने में मिल्क फैट की मात्रा तय मानक से कम पाए जाने पर इसे सबस्टैंडर्ड (घटिया) आधार पर फेल बताया था। रिपोर्ट के आधार पर एफएसडीए की तरफ से एडीएम पूर्वी निधि श्रीवास्तव की कोर्ट में आरोपी के खिलाफ वाद दाखिल किया गया।