प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार सिंह लल्लू
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प्रवासी मजदूरों के लिए बसों की लिस्ट भेजने में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में जेल में बंद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका पर एक जून को सुनवाई होगी। इससे पहले जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी व मुनीश बाबू यादव ने लॉकडाउन के कारण विवेचक द्वारा केस डायरी कोर्ट न भेजे जाने की बात बताते हुए अदालत से जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए एक सप्ताह का समय मांगा।
बचाव पक्ष के वकील संजीव पांडेय ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राजनीतिक विद्वेष के चलते राज्य सरकार अजय कुमार लल्लू को जेल में रखना चाहती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने अभियोजन पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए विवेचक को केस डायरी और रिपोर्ट एक जून को पेश करने का आदेश दिया।
बता दें कि उन्हें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा मजदूरों के लिए भेजी गई बसों को यूपी में प्रवेश की अनुमति दिलाने के लिए किए गए प्रदर्शन के कारण गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। मालूम हो कि यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मई यानी शनिवार को होनी तय हुई थी।