फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कांग्रेस ने अदिति सिंह को स्टार प्रचारक बनाकर चौंकाया, अनुशासनहीनता पर दिया जा चुका है नोटिस

Sun, 06 Oct 2019 01:07 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
कांग्रेस विधायक अदिति सिंह - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को स्टार प्रचारकों की सूची कर दी है। इसमें चौंकाने वाला नाम विधानमंडल के विशेष सत्र में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर हिस्सा लेनी वाली रायबरेली की विधायक अदिति सिंह का है।

विज्ञापन


कांग्रेस अनुशासनहीनता के आरोप में अदिति को नोटिस जारी कर चुकी है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर, विधानमंडल दल के नेता अजय लल्लू, राज्यसभा सदस्य पीएल पूनिया भी हैं।

अदिति के खिलाफ कार्रवाई करवाना कांग्रेस के लिए होगा मुश्किल
रायबरेली से विधायक अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस के लिए व्हिप के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करवा पाना मुश्किल होगा। व्हिप सदन के अंदर ही लागू होता है। सदन के बहिष्कार के पार्टी के निर्देश इसके अंतर्गत नहीं आते। अलबत्ता, पार्टी अदिति के खिलाफ अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई जरूर कर सकती है।

विज्ञापन

सत्र में भाग लेने को व्हिप का उल्लंघन बताया गया

फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया
कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने अदिति सिंह को विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पर कारण बताओ नोटिस दिया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने सदन के बहिष्कार का निर्णय लिया था कि कोई भी सदस्य सदन की कार्यवाही में हिस्सा न ले। इसके लिए व्हिप भी जारी किया गया था। नोटिस में उनके सत्र में भाग लेने को व्हिप का उल्लंघन बताया गया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष और विधायी मामलों के विशेषज्ञ एसके द्विवेदी कहते हैं कि यह मामला व्हिप का नहीं बनता। कोई भी पार्टी अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर सकती है।

सदन के अंदर किसी मुद्दे विशेष पर रुख जाहिर करने या किसी एक पक्ष में वोटिंग के लिए भी व्हिप जारी हो सकता है। लेकिन, सदन के बाहर व्हिप के तहत कोई भी निर्देश न तो दिया जा सकता है और न ही यह लागू होता है। व्हिप पूर्णतया सदन के भीतर का विषय है।
विज्ञापन

विधानसभा अध्यक्ष को दे सकती है याचिका

- फोटो : amar ujala
जानकारों का कहना है कि अदिति का सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना पार्टी की अनुशासनहीनता का मामला जरूर बनता है।

यानी, इस प्रकरण को व्हिप का उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस अदिति सिंह के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को याचिका नहीं दे सकती है। अगर दे भी तो इसका खारिज होना तय है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें