एडीएम पूर्वी कोर्ट ने घटिया खाद्य सामग्री बेचने के दोषी दो दुकानदारों पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोनों को जुर्माना की राशि सरकारी खजाने में जमा करने के लिए एक माह की मोहलत दी है। जुर्माना जमा नहीं करने पर रकम की वसूली राजस्व की तरह करने की चेतावनी दी है।
एफएसडीए की जिला इकाई ने पिछले वर्ष दिसंबर में गोमतीनगर के विनयखंड निवासी बैजनाथ सिंह की ओर पार्क रोड में संचालित एक बेकरी और इंदिरानगर में कलेवम मिष्ठान भंडार पर छापा मारा था।
टीम ने बेकरी से पेस्ट्री और कलेवम से खोवा का नमूना लैब टेस्ट के लिए सील किया था। तीन माह बाद लैब से आई रिपोर्ट में पेस्ट्री की क्रीम में एक्सट्रेक्ट फैट व मिल्क फैट तय मानक 40 से 45 फीसदी से कम बताया गया।