मुख्यमंत्री ने लखनऊ में प्रत्येक गांव तथा हर नगर निकाय के प्रत्येक वॉर्ड में निगरानी समितियों को सक्त्रिस्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडलायुक्त को स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग कराने, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, चौराहों सहित भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सेनेटाइजेशन कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में पुलिस, अग्निशमन, आवास विकास, विकास प्राधिकरण का भी सहयोग लिया जाए।
पुलिस आयुक्त लखनऊ को पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावी ढंग से संचालित कराने के निर्देश दिए। कहा कि धर्म स्थलों में पांच से अधिक लोगों को एक साथ प्रवेश की अनुमति न दी जाए। बाजारों में व्यापारियों से संवाद बनाकर उनका सहयोग लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यह कार्रवाई सद्भावपूर्ण एवं प्रेरक होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में कंटेनमेंट जोन में आवागमन प्रतिबंधित किया जाए। एक संक्रमित मरीज मिलने पर 25 मीटर के रेडियस में कंटेनमेंट जान बनाया जाए। एक से अधिक संक्रमित मरीजों की स्थिति में 50 मीटर रेडियस का कंटेनमेन्ट जोन बनाने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि सभी पुलिस, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कर्मी आवश्यक रूप से मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करें। कंटेनमेंट जोन में पीपीई किट का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए।