लखनऊ। बारिश से मुर्गी दाना भीगने के नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी ने नहीं की तो श्रावस्ती एग्रोटेक प्रा.लि. ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय में शिकायत की। आयोग ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है।
लखनऊ के अमौसी इंडस्टि्रयल एरिया नादरगंज स्थित श्रावस्ती एग्रोटेक ने अप्रैल 2021 में आयोग में वाद दायर किया था। कंपनी ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से 20 करोड़ का बीमा करा रखा था। इसके तहत मुर्गी दाना खराब होने पर क्षतिपूर्ति का हक था। वर्ष 2019 में 240 बैग मुर्गी दाना आरा प्लांट से भागलपुर भेजा गया। रास्ते में भारी बारिश से करीब 76,757 रुपये का माल खराब हो गया। बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति के दावे पर कोई कार्रवाई नहीं की। अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह ने यह निर्णय दिया। बीमा कंपनी को 30 दिन के अंदर 60,502 रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज सहित करना होगा। मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे।