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अमिताभ ठाकुर को मिली राहत, केंद्र ने खारिज किया निलंबन आदेश

Thu, 07 Apr 2016 02:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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अ‌मिताभ ठाकुर - फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को 11 अक्तूबर, 2015 की तिथि से निरस्त कर दिया है।
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केंद्र सरकार ने यह जानकारी अमिताभ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ  दायर अवमानना याचिका में प्रस्तुत हलफनामे में दी है। अमिताभ ने यह याचिका 90 दिन के बाद गलत तरीके से निलंबन बढ़ाने पर दायर की थी।

गृह मंत्रालय के अवर सचिव मुकेश साहनी के हलफनामे के अनुसार अमिताभ का निलंबन 90 दिन के पहले नहीं बढ़ाए जाने के कारण 11 अक्तूबर को समाप्त हो गया है, जिसके संबंध में राज्य सरकार को 31 मार्च, 2016 के पत्र द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं।
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ये कहा था अमिताभ ठाकुर ने

अमिताभ ने इस पत्र की प्रति गृह विभाग को प्रस्तुत करते हुए तत्काल बहाल करने के औपचारिक आदेश की मांग की है।

अमिताभ का कहना है कि राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित किया था पर 90 दिन की अवधि बीतने के बाद उन्हें बहाल नहीं किया बल्कि निलंबन की अवधि बैक डेटिंग कर 90 दिन के लिए उसे बढ़ा दिया।

बकौल अमिताभ नियमानुसार निलंबन की अवधि बढ़ाने के लिए 90 दिन पूर्ण होने से पहले या अंतिम दिन आदेश जारी होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा उन्हें बाद में निलंबित किए जाने का आदेश कानूनी तौर पर गलत था।
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