केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को 11 अक्तूबर, 2015 की तिथि से निरस्त कर दिया है।
केंद्र सरकार ने यह जानकारी अमिताभ द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में प्रस्तुत हलफनामे में दी है। अमिताभ ने यह याचिका 90 दिन के बाद गलत तरीके से निलंबन बढ़ाने पर दायर की थी।
गृह मंत्रालय के अवर सचिव मुकेश साहनी के हलफनामे के अनुसार अमिताभ का निलंबन 90 दिन के पहले नहीं बढ़ाए जाने के कारण 11 अक्तूबर को समाप्त हो गया है, जिसके संबंध में राज्य सरकार को 31 मार्च, 2016 के पत्र द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं।