विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल
एफएसडीए के एफएसओ ने एडीएम प्रशासन के कोर्ट में किए मुकदमे
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। लखनऊ और मेरठ की प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद दिल्ली की गोपाल ब्रांड सेंवई के निर्माता समेत 11 कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय की स्वीकृति के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 20 अक्तूबर 2020 को अभियान के दौरान गदागंज क्षेत्र में गोपल ब्रांड सेंवई का नमूना भरा था। जांच में सेंवई मिस्ब्रांड मिली। जांच रिपोर्ट आने के बाद गोपाल ब्रांड सेंवई के निर्माता नई दिल्ली के संतनगर स्थित फ्रेश सर्टेन रिटेल एंड डिस्ट्रिब्यूशन और विक्रेता गदागंज क्षेत्र के कटरा निवासी दुकानदार राजेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
इसके अलावा सिद्धी भोग सिंघारा आटे का नमूना फेल होने पर विक्रेता दक्षिणी बाजार शिवगढ़ निवासी ऋषभ गुप्ता व सतीश गुप्ता के खिलाफ मुकदमा किया गया। कान्हा भोग कुट्टू आटे का नमूना फेल होने पर आनंद नगर निवासी अंजनी वैश्य, बूंदी का नमूना फेल होने पर जोशियाना पुल निवासी जितेंद्र शर्मा, साबूदाना व मूंगफली का नमूना फेल होने पर शांति नगर निवासी अनिकेत बाजपेयी, त्रिमूर्ति ब्रांड नमकीन का नमूना फेल होने पर कैपरगंज निवासी अजय कुमार गुप्ता, पेठे का नमूना फेल होने पर मिलएरिया क्षेत्र के बालापुर निवासी राजेंद्र सैनी, व पीडब्ल्यूडी कॉलोनी निवासी रुद्र नारायण पांडेय के खिलाफ एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया है।
खाद्य पदार्थों के नमने प्रयोगशाला की जांच में फेल होने के बाद मुकदमों की पैरवी कराकर कारोबारियों पर अधिक से अधिक जुर्माना कराया जाएगा।
-अजीत कुमार राय, सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय-एफएसडीए