लखनऊ। लगातार छह महीने तक सरकारी राशन न लेने पर राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। यह ऑनलाइन तो दिखाई देगा लेकिन उस पर राशन का आवंटन और वितरण बंद हो जाएगा। उपभोक्ताओं को तीन महीने में परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी करानी होगी। ऐसा न करने पर राशन कार्ड सिस्टम से हटाया जा सकता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्मार्ट-पीडीएस के जरिये यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिलापूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि हर महीने की 21 तारीख को पिछले छह महीने से राशन न लेने वाले कार्डों की पहचान होगी। इसके बाद चिह्नित राशनकार्ड को अगले महीने की पहली तारीख से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आधार मिलान में किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक राशन कार्डों में मिलने पर उसे भी निष्क्रिय किया जाएगा। परिवार के मुखिया को एसएमएस भेजकर सत्यापन और ई-केवाईसी के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।