एसजीएसटी एक्ट में इस संशोधन के बाद अब रेस्टोरेंट समेत उन प्रतिष्ठानों को भी कंपोजीशन की सुविधा मिलेगी, जिन्हें अब तक यह सुविधा नहीं मिलती थी। इस संशोधन के जरिए जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों द्वारा अपंजीकृत सभी व्यापारियों से माल खरीदने पर लगने वाले रिवर्स कर की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब पंजीकृत व्यापारियों को अपंजीकृत व्यापारियों से सिर्फ उन वस्तुओं की खरीद पर ही रिवर्स कर देना होगा, जो सरकार की अधिसूचना में शामिल होंगी।
एक्ट की एक अन्य धारा में भी संशोधन करते हुए विशेष दर्जा प्राप्त जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय व सिक्किम से माल मंगाने के लिए पंजीकरण की निर्धारित थ्रेसहोल्ड सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इससे पहले यह सुविधा सिर्फ उत्तराखंड के लिए मिलती थी। एक्ट की धारा-2, 7 12,13,16, 17 एवं 20 केप्रावधानों को और स्पष्ट किया गया है।