यूपी रोडवेज की साधारण बस, शताब्दी, वॉल्वो, सुपर लग्जरी स्कैनिया में सफर के दौरान हादसे में मौत होने पर यात्री के परिवारीजनों को पांच लाख रुपये की मदद दी जाएगी। टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री ही इस योजना के दायरे में आएंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 13 फरवरी से दुर्घटना यात्री राहत योजना लागू कर दी है। यात्री को इसका लाभ लेने के लिए बीमा शुल्क देना होगा। दूरी के हिसाब से यह शुल्क एक से पांच रुपये तक होगा।
ऐसे में बस किराया भी एक से पांच रुपये तक बढ़ गया है। वित्त नियंत्रक आलोक अग्रवाल के आदेश पर साधारण और एसी बसों का नया किराया इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में फीड कर दिया गया है। बस के ड्राइवर-कंडक्टर नि:शुल्क इस योजना के दायरे में रहेंगे।