कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की घोटाले से अर्जित की गईं ब्रह्मप्रकाश की आठ संपत्तियां, जिन्हें ईडी ने जब्त किया था केंद्र सरकार के पक्ष में अधिग्रहित की जाएं। कोर्ट ने मामले में आरोपी के वकील राज विक्रम के खिलाफ अलग से कार्रवाई करने की बात कही।
लैकफेड (उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड) घोटाले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक ब्रह्मप्रकाश सिंह को ईडी के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने छह साल की सजा सुनाई है। एमडी ने अपनी तैनाती के दौरान करोड़ों का घोटाला करके मनीलांड्रिंग के जरिये आठ संपत्तियां खरीदी थीं। कोर्ट ने दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की घोटाले से अर्जित की गईं ब्रह्मप्रकाश की आठ संपत्तियां, जिन्हें ईडी ने जब्त किया था केंद्र सरकार के पक्ष में अधिग्रहित की जाएं। कोर्ट ने मामले में आरोपी के वकील राज विक्रम के खिलाफ अलग से कार्रवाई करने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के वकील ने सुनवाई के समय गवाहों को और विवेचक को धमकाने का प्रयास किया। न्यायिक कार्य में कई बार बाधा उत्पन्न की। निर्णय समय पर न हो सके इसके लिए प्रयास किए।
ईडी ने ब्रह्मप्रकाश के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 13 सितंबर 2012 को मनीलांड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद 23 जनवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था।