सरकार ने इस छूट का लाभ औद्योगिक व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को फिक्स/डिमांड चार्ज में राहत के रूप में देने का फैसला किया है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वाणिज्यिक श्रेणी में दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरिज हाल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लघु एवं मध्यम श्रेणी के 75 किलोवाट से कम भार के सभी उद्योगों तथा 75 किलोवाट भार से ऊपर के सभी वृहद व भारी उद्योगों को जुलाई के बिल में एक माह के फिक्स/डिमांड चार्ज के बराबर छूट दी जाएगी।
जुलाई के बिल में जमानत राशि के ब्याज का समायोजन भी
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को उनकी जमा जमानत राशि पर वार्षिक ब्याज का आकलन करके जुलाई के बिल में समायोजन कर दिया जाएगा। इससे जुलाई के बिल में अतिरिक्त कमी आएगी।