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चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन: यूपी में इन छह प्रत्याशियों के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, जानें इसकी वजह

Thu, 05 Mar 2026 09:44 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने वाले छह प्रत्याशियों को निर्धारित समय में चुनावी खर्च का विवरण जमा न करने पर चुनाव आयोग ने तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इस अवधि में वे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
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यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ने वाले छह प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का हिसाब किताब निर्धारित समय और प्रारूप में दाखिल न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि संबंधित छह अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने या होने के लिए अयोग्य कर दिया गया है। इस अवधि में ये अभ्यर्थी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन खर्च का पूरा लेखा और संबंधित वाउचर नियमानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करना अनिवार्य है। 
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आयोग की ओर से सम्यक नोटिस दिए जाने के बावजूद संबंधित अभ्यर्थियों ने न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद आयोग ने विधिक प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की।

अयोग्य घोषित अभ्यर्थी

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