पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए जारी आरक्षण की प्रस्तावित सूची के खिलाफ आईं 537 आपत्तियों को तीन दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद खारिज कर दिया गया। कमेटी ने इसकी रिपोर्ट डीएम डॉ. आदर्श सिंह को भेज दी है। डीएम की मुहर लगते ही सूची का अंतिम प्रकाशन शनिवार को किया जाना था लेकिन अदालत के आदेश के बाद इसके अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है।
जिले के 1161 ग्राम प्रधानों, 14441 ग्राम पंचायत सदस्य, 57 डीडीसी और 1440 बीडीसी पदों के लिए कुल 537 आपत्तियां आईं थी। इनमें प्रधान पद पर 492, बीडीसी के लिए 24, डीडीसी के लिए 18, और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए तीन आपत्तियां शामिल थीं। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए डीएम डॉ.आदर्श सिंह द्वारा गठित कमेटी के समक्ष तीनों से अधिकारी व कर्मचारी मशक्कत कर रहे थे लेकिन इनमें से एक भी आपत्ति निर्धारित मानक पर खरी नहीं उतरी।
शुक्रवार को अंतिम दिन आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा कर लिया गया। कमेटी ने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी डॉ.आदर्श सिंह को भेज दी है। जिस पर डीएम की अंतिम मुहर लगने के बाद आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना था लेकिन शुक्रवार की शाम न्यायालय द्वारा आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाने के बाद प्रशासन भी अदालत के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। इस संबंध में डीपीआरओ रणविजय सिंह ने बताया कि चारों पदों के लिए 537 आपत्तियां दर्ज कराई गईं थीं। निस्तारण की कार्रवाई में कमेटी के समक्ष एक भी आपत्ति मानक पर सही न मिलने से उन्हें खारिज कर दिया गया है। लेकिन अदालत द्वारा अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। आदेश के बाद सूची जारी की जाएगी।