लखनऊ। सुल्तानपुर रोड पर एलडीए की आईटी सिटी और वेलनेस सिटी योजना में आने वाले गांवों की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक शुक्रवार को रोक लग गई है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद आवास विकास ने आदेश जारी कर दिया है और अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेज दी गई है। अब शनिवार से दोनों योजनाओं में जमीन की खरीद-बिक्री अवैध मानी जाएगी।
किसान पथ के किनारे एलडीए करीब 1054 हेक्टेयर में आईटी सिटी योजना और 1198 एकड़ में वेलनेस सिटी योजना विकसित कर रहा है। योजना के लिए लैंड पूलिंग के तहत किसानों से निशुल्क जमीन ली जा रही है। बदले में 25 प्रतिशत जमीन प्लॉट के रूप में दी जाएगी। जो लोग 10 एकड़ से अधिक जमीन दे रहे हैं उनको 50 प्रतिशत जमीन विकसित करके दी जा रही है।
अब अवैध गतिविधियों पर लगेगा अंकुश
एलडीए के एक अधिकारी ने बताया कि योजना में शामिल गांवों की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगने के बाद भी लैंड पूलिंग होगी मगर वह सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा जो जमीन का मालिक होगा। कोई अन्य व्यक्ति जमीन खरीद कर लैंड पूलिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। निबंधन विभाग को भी योजना में शामिल जमीन का गाटा नंबर के साथ पूरा ब्योरा भेजा जा चुका है ताकि एलडीए के अलावा किसी अन्य के पक्ष में रजिस्ट्री न हो।
योजना में शामिल हैं यह गांव
आईटी सिटी योजना में शामिल गांव : बक्कास, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, मोहारी कला, खुजौली और भटवारा, सोनई कंजेहरा और पहाड़ नगर टिकरिया।
वेलनेस सिटी योजना में शामिल गांव : बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा तथा मस्तेमऊ।