लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शहर की एक छात्रा को पढ़ाने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी एटीएस के एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर रोक 24 जनवरी तक बढ़ा दी है।
न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश राहुल श्रीवास्तव और उनकी पत्नी द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में इस मामले में गोमतीनगर विस्तार थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती देकर याचियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। बीते बुधवार को कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में दोनों की गिरफ्तारी पर शुक्रवार तक रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था इनके खिलाफ अगर कोई पर्याप्त और ठोस सबूत न मिले तो इन्हें 19 जनवरी तक गिरफ्तार न किया जाए। शुक्रवार को सुनवाई के समय पीड़िता के वकील ने मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। जिस पर कोर्ट ने याचियों के अधिवक्ता को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी नियत कर पूर्व में दिए गए गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को तब तक बढ़ा दिया है।