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Lucknow News: धोखाधड़ी के 42 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 04 Aug 2026 02:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
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लखनऊ। समिट बिल्डिंग में कॉल सेंटर खोलकर अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में जिला जज मलखान सिंह ने 42 आरोपियों की जमानत अर्जियां खारिज कर दीं। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी शांतनु नंदी, अभिषेक संजय सिंह, दौलानी विनीत, आसिफ, आशुतोष पृथ्वीराज निषाद, शिवम निषाद, अमित कुमार व अन्य ने अलग-अलग जमानत याचिकाएं दी थीं। कोर्ट ने सभी की एकसाथ सुनवाई की।
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कोर्ट ने कहा कि मामले में बैंकिंग लेनदेन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच होनी है। आरोपियों को रिहा किया जाता है, तो साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है। सरकारी वकील ने बताया कि 30 जून को पुलिस को समिट बिल्डिंग में कॉल सेंटर की सूचना मिली थी। यहां विदेशी, विशेषकर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी की जा रही थी। पुलिस टीम ने छापा मारा तो विक्रम सिंह और ललित को प्रबंधक पाया। इस दौरान अमेरिकी सुपीरियर कोर्ट और फेडरल ट्रेड कमीशन के जाली दस्तावेज मिले। आरोपियों के लैपटॉप में आईबीएम डायलर एप्लिकेशन और अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग नंबर भी बरामद हुए। बरामद कागजात पर चीफ जज अनिता जॉसी हेरिंग समेत अन्य अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर थे।
कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग खुद को एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, एफटीसी, एफबीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का अधिकारी बताकर पीड़ितों को बैंक खातों या निजी डेटा के हैक होने का भय दिखाते थे। फिर अमेरिकी कोर्ट के फर्जी आदेशों और दस्तावेज से डराकर रकम देने को मजबूर करते थे। आरोपी विदेशी नागरिकों से गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य माध्यमों से धन लेते थे। तलाशी के दौरान 103 लैपटॉप, 68 आईफोन, 109 मोबाइल फोन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए थे।
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