जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
लखनऊ। युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी यशवीर सिंह की जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादी अंकित सिंह ने बीते 29 जून को गोमतीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने बताया था कि शाम सात बजे वह गोमतीनगर में पत्रकारपुरम चौराहे के पास स्थित मनीष ईटिंग पॉइंट के पास दोस्त आनंद दीक्षित, अंशुमान मिश्रा और सूरज लामा के साथ खड़े थे। इस बीच आरोपी अभय सिंह, प्रणव शुक्ला, विष्णु स्वरूप द्विवेदी और आदित्य आठ साथियों के साथ आए और पिस्टल व चाकू से उन पर हमला कर दिया था। मामले में पुलिस ने प्रणव को गिरफ्तार कर लिया था। इसी वारदात में यशवीर सिंह भी शामिल था।