लखनऊ। शादीशुदा होने की बात छिपाकर दूसरा विवाह करने के आरोपी आदित्य कुमार को जिला जज ने जमानत दे दी। कोर्ट ने उसे 80-80 हजार रुपये की दो जमानतें देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
अभियोजन ने बताया कि वादिनी ने 19 फरवरी को चिनहट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिनी की मुलाकात वर्ष 2023 में आदित्य कुमार से हुई थी। उन्होंने चंद्रिका देवी मंदिर में शादी की थी। दो फरवरी को वादिनी ने पुत्री को जन्म दिया। इसके दो दिन बाद आदित्य कुमार उसे छोड़कर चला गया। बाद में वादिनी को पता चला कि आदित्य कुमार ने अपनी पहली शादी की बात छिपाकर उससे विवाह किया था।